SBI,PNB,BOB किसी में खाता है तो ख़बर देखें ! 1 जनवरी 2026 से 5 नियमों में बड़े बदलाव | RBI New Rules

RBI ने 5 नए बैंकिंग नियम लागू किए: आज रात 12 बजे से UPI, ATM, FD, RD और खाते पर असर – जानें क्या बदला?

नमस्ते दोस्तों! आज रात 12 बजे से पूरे भारत में RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा 5 बड़े बैंकिंग नियम लागू हो चुके हैं। ये बदलाव आपके बैंक खाते, UPI ट्रांजेक्शन, ATM निकासी, FD/RD, लॉकर और डिजिटल पेमेंट्स को सीधे प्रभावित करेंगे। चाहे आप सरकारी बैंक (SBI, PNB) में हों या प्राइवेट (HDFC, ICICI), ये नियम सभी पर लागू हैं।

अगर आपका खाता 2 साल से निष्क्रिय है या नॉमिनी अपडेट नहीं है, तो तुरंत एक्शन लें। इस ब्लॉग में हम स्टेप-बाय-स्टेप बताएंगे कि क्या बदला, क्यों बदला और आप क्या करें। ये अपडेट्स ग्राहकों की सुरक्षा, पारदर्शिता और डिजिटल सिक्योरिटी के लिए हैं।

RBI के 5 नए नियम: क्या बदला और क्यों? (दिसंबर 2025 अपडेट)

RBI ने Banking Laws (Amendment) Act, 2025 और अन्य दिशानिर्देशों के तहत ये बदलाव किए हैं। ये मुख्य रूप से नॉमिनेशन, ATM चार्जेस, निष्क्रिय खाते, डिटेल्स अपडेट और डिजिटल प्राइवेसी पर फोकस करते हैं।

1. नॉमिनी नियम: अब 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे (1 नवंबर 2025 से लागू)

  • पहले: सिर्फ 1 नॉमिनी RD, FD, बैंक खाते या लॉकर में।
  • अब: 4 नॉमिनी (साथ में या क्रम से) जोड़ सकते हैं। प्रत्येक को शेयर (%) अलॉट करें (कुल 100%)। लॉकर में सिर्फ क्रमिक नॉमिनी।
  • क्यों?: मृत्यु के बाद पैसे/संपत्ति का तेज और निष्पक्ष वितरण। पहले एक नॉमिनी सब ले जाता था, अब परिवार को फायदा।
  • जरूरी?: वैकल्पिक, लेकिन नॉमिनी न जोड़ने पर लिखित घोषणा दें। बैंक 15 दिनों में क्लेम सेटल करेगा।

2. ATM निकासी पर नए चार्ज: 3 बार से ज्यादा पर ₹23 प्रति ट्रांजेक्शन (मई 2025 से लागू)

  • पहले: फ्री लिमिट के बाद ₹21 + टैक्स।
  • अब: मेट्रो में 3 फ्री (अन्य बैंकों के ATM), नॉन-मेट्रो में 5 फ्री। उसके बाद हर निकासी पर ₹23 + टैक्स (अपने बैंक ATM पर 5 फ्री अनलिमिटेड)।
  • क्यों?: ATM नेटवर्क के रखरखाव खर्च को कवर करने के लिए। क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड पर भी लागू।
  • टिप: महीने में लिमिट चेक करें, UPI का ज्यादा इस्तेमाल करें। HDFC, PNB जैसे बैंक पहले से नोटिफाई कर चुके।

3. निष्क्रिय खाते डीएक्टिवेट: 2 साल बिना ट्रांजेक्शन पर KYC जरूरी (जनवरी 2025 से सख्त)

  • पहले: 2 साल निष्क्रिय पर ‘इनऑपरेटिव’।
  • अब: 2 साल से ज्यादा कोई ट्रांजेक्शन (डेबिट/क्रेडिट, KYC अपडेट) न हो तो खाता डीएक्टिवेट। रीएक्टिवेट करने के लिए ब्रांच जाकर KYC अपडेट + छोटा ट्रांजेक्शन।
  • क्यों?: फ्रॉड रोकने के लिए। 10 साल बाद पैसा DEAF फंड में चला जाता है।
  • जरूरी?: वीडियो KYC या किसी भी ब्रांच से अपडेट। जीरो बैलेंस/डोरमेंट अकाउंट बंद हो सकते हैं। Jan Dhan जैसे अकाउंट्स के लिए कैंप चल रहे।

4. नॉमिनी डिटेल्स में स्पष्ट जानकारी: खाता खोलते समय % शेयर बताएं (नवंबर 2025 से)

  • पहले: बेसिक डिटेल्स।
  • अब: खाता/FD/RD/लॉकर खोलते समय 4 नॉमिनी के नाम, रिश्ता, % शेयर (जैसे 50% पत्नी, 25% बेटा) और फायदा बताएं। कोई नॉमिनी न जोड़ें तो लिखित रिजेक्शन।
  • क्यों?: विवाद कम करने के लिए। बैंक सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स डायरेक्टिव्स 2025 के तहत।
  • टिप: पुराने नॉमिनी अपडेट करवाएं। बैंक 3 दिनों में एकनॉलेजमेंट देंगे।

5. डिजिटल ट्रांजेक्शन डिटेल्स मास्किंग: QR/UPI में प्राइवेसी बढ़ेगी (जनवरी 2026 से)

  • पहले: ट्रांजेक्शन में पूरा डिटेल (नाम, अकाउंट) दिखता।
  • अब: UPI/QR कोड स्कैन पर सेंसिटिव डिटेल्स (जैसे आंशिक नाम, मास्क्ड अकाउंट) छुपेंगे। 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (OTP + बायोमेट्रिक) अनिवार्य।
  • क्यों?: डेटा प्राइवेसी और फ्रॉड रोकने के लिए। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 से लिंक।
  • टिप: क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स पर एक्स्ट्रा चेक (अक्टूबर 2026 से)।

इन नियमों का आपके दैनिक बैंकिंग पर असर

नियमप्रभावित सेवाएंक्या करें?
नॉमिनी (4 तक)FD, RD, खाता, लॉकरबैंक ऐप/ब्रांच से अपडेट करें।
ATM चार्जकैश विथड्रॉलमहीने में 3-5 लिमिट रखें, UPI यूज करें।
निष्क्रिय खातासभी खाते2 साल में 1 ट्रांजेक्शन करें या KYC अपडेट।
नॉमिनी डिटेल्सनया खाता खोलना% शेयर स्पष्ट बताएं।
डिजिटल मास्किंगUPI, QR पेनई सिक्योरिटी अपडेट स्वीकारें।

निष्कर्ष: अभी अपडेट कर लें, परेशानी न हो!

RBI के ये 5 नए नियम बैंकिंग को सुरक्षित और ग्राहक-अनुकूल बना रहे हैं। लेकिन निष्क्रिय खाते या पुराने नॉमिनी पर तुरंत ध्यान दें – वरना पैसे अटक सकते हैं। अपने बैंक ऐप (जैसे SBI YONO, HDFC PayZapp) से चेक करें या ब्रांच विजिट करें। हेल्पलाइन: 1800-11-0001 (RBI)।

अगर ये जानकारी मददगार लगी, तो शेयर करें और कमेंट में बताएं – आपका खाता किस बैंक में है? नेक्स्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें!

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